मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण (MP corona Infection) को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क है. यही वजह है कि इंदौर में नई गाइडलाइन जारी की गई हैं. नए नियम के मुताबिक शहर में शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की ही परमिशन (50 People Allowed In Marriage) होगी. वहीं मैरिज गार्डन संचालक को पुलिस थाने में समारोह की वीडियो भी जमा कराना होगा. नियमों को तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जााएगी.
सोमवार को कलेक्टर की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इंदौर में अब बार, रेस्टोरेंट और होटल रात 11 बजे तक खुले रहेगे. वहीं शादी समारोह (Indore Wedding Function) को लेकर खास निर्देश डीएम की तरफ से दिए गए हैं. दरअसल प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि फिर से कोरोना संक्रमण न फैले. इसीलिए इस तरह से सख्त नियम लागू किए गए हैं.
शादी समारोह में शामिल होंगे सिर्फ 50 लोग
नए नियम लागू करने को लेकर इंदौर के डीएम मनीष सिंह ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर होटल और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक की. इस दौरान डीएम ने कहा कि शहर में कोरोना की वजह से फिर से स्थिति खराब न हो इसके लिए अलर्ट रहना होगा.
डीएम ने कहा कि इन दिनों शादी समारोह में तय संख्या से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं. वहीं लोग सही से मास्क भी नहीं लगा रहे हैं. कोरोना पर कंट्रोल के लिए सभी नियमों को मानना बहुत जरूरी है. उन्होंने साफ किया कि सभी होटलों और मैरिज गार्डन में शादी समारोह के दौरान तय रूल के मुताबिक ही लोगों को शामिल होने की इजाजत दी जाए.
साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
थाने में जमा करानी होगी शादी की वीडियो
डीएम ने आदेश दिया कि मैरिज गार्डन संचालकों को शादी समारोह की वीडियो भी थाने में जमा करानी होगी. अगर कानून तोड़ा गया तो सख्त कारर्वाई की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शादी में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजजात नहीं होगी. साथ ही उन्होंने एक्साइज ऑफिसर्स को निर्देश दिए कि तय समय के बाद कोई भी बार खुला न रहे.
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