आप बैंक एटीएम से पैसे निकलवाने जाते हैं और कई बार पैसे खाते से कट तो जाते हैं, लेकिन पैसे निकलते नहीं है. वैसे तो कहा जाता है कि बिना किसी शिकायत के भी बैंक कुछ दिन में वो पैसे अकाउंट वापस क्रेडिट कर देता है और आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं. शिकायत के बाद भी आपकी शिकायत पर काम नहीं होता है तो बैंक को आपको अपने वापस देने होते हैं.एटीएम से पैसे ना निकले और आपके खाते से पैसे कट जाएं तो क्या करें- ग्राहक कार्ड जारीकर्ता बैंक के पास शिकायत कर सकता है. अगर आप अन्य बैंकों के एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आप शिकायत कर सकते हैं.

बैंक शिकायत का कितने दिन में निपटारा करेगा?- भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार, बैंकों को शिकायत मिलने के अधिकतम 12 वर्किंग डे के अंदर ऐसी गलती को सुधारना होगा और 12 दिन में पैसे जमा करने होंगे.12 दिन में शिकायत पर कोई एक्शन नहीं होता है तो क्या करें?- 01 जुलाई 2011 से शिकायत प्राप्त होने के 7 वर्किंग डे के बाद के विलंब के लिए बैंकों को ग्राहकों को प्रति दिन 100 रुपये का भुगतान करना है. ग्राहक के दावे के बिना ही इसे ग्राहक के खाते में जमा कर देना है. किसी भी ग्राहक को विलंब के लिए ऐसी क्षतिपूर्ति की पात्रता होगी बशर्ते कि वो जारीकर्ता बैंक के पास लेन-देन के बाद 30 दिनों के अंदर दावा कर दे.

अगर मांगे गए अनुसार पैसे वापस नहीं आते हैं तो ग्राहक के पास क्या विकल्प है?- ऐसे सभी शिकायतों के लिए जब बैंक से प्रतियुत्तर न मिलने पर ग्राहक स्थानीय बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकता है.