नई दिल्ली. कटे फटे नोट के बदले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने (नोट रिफंड) नियम, 2009 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. नियमों के मुताबिक, नोट की स्थिति के आधार पर लोग देशभर में आरबीआई कार्यालयों और नामित बैंक शाखाओं में विकृत या दोषपूर्ण नोट को बदलवा सकते हैं. अगर आपके पास भी फटा नोट है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको बता रहे हैं कि कहां से और कैसे आप इन फटे नोटो को चेंज करा सकते हैं. और बैंक इसके बदले आपको कितना पैसा वापस करता है.
यहां बदले फटे नोट
आप अपने आसपास किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं. लेकिन यह सुविधा हर बैंक में उपलब्ध नहीं होती है. बैंक के कर्मचारी आपका नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि वो कटे फटे नोट बदलें. साथ ही उन्हें अपनी शाखाओं कें इस सुविधा के बारे में बोर्ड भी लगाना है.
2000 के फटे नोट के बदले मिलते हैं इतने रु
RBI के नियमों के मुताबिक नोट कितना फटा यह उसकी स्थिति पर निर्भर करता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर (cm) होने पर पूरा पैसा मिलेगा वहीं 44 वर्ग सीएम पर आधा ही पैसा मिलेगा.
बैंक नहीं लेते कोई फीस
फटे नोट को बदलने के लिए बैंक आपसे किसी तरह की कोई फीस नहीं लेता है. यह सर्विस बैंक द्वारा मुफ्त में दी जाती है. हालांकि, बैंक ऐसे नोटों को बदलने से इंकार कर सकता है जो बेहद खराब हों या बुरी तरह से जले हों. अगर बैंक को संदेह है कि नोट जानबूझकर काट दिया गया है, तो उन्हें भी नहीं बदला जाएगा.
कितना मिलेगा रिफंड?
50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के पुराने कटे फटे नोट की पूर्ण वापसीके लिए यह जरूरी होगा कि आपका नोट 2 हिस्सों में बंटा हो जिसमें से एक हिस्सा पूरे नोट के 40 फीसद या उससे ज्यादा क्षेत्र को कवर करता हो.
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